Type Here to Get Search Results !

शहर की 9 दुकानों के लाइसेंस रद्द, पाबंदी के बाद भी कानून की उड़ाई जा रही थी धज्जियां


अमृतसर : पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत जिला ड्रग द्वारा मैडीकल स्टोरों पर छापामारी जारी रखते हुए दुकानदारों से अपील की थी कि कोई भी दवा की दुकान पर पाबंदीशुदा दवाइयों की सेल न करें। विभाग ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई भी दुकानदार पाबंदीशुदा दवा बेचता पाया गया तो उसकी दुकान का लाइसैंस रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत दुकानदार को सजा व जुर्माना दोनों हो सकती है।

जोनल लाइसैसिंग अर्थारिटी कुलविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा विगत 17 जुलाई को अड्डा कत्थूनंगल चविंडा देवी रोड पर हैरी मैडीकल स्टोर पर ड्रग कंट्रोलर अधिकारी सुखदीप सिंह के साथ पुलिस ने छापामारी की थी, जिस दौरान उक्त दुकान से 650 गोलियां ट्रामाडोल, 240 कैप्सूल प्रीगाबालीन व गाबापेटिन 300 जब्त किए गए थे, जिसका मूल्य 35,366 के करीब थे। उक्त दुकानदार इन दवाओं का कोई सेल परचेज रिकार्ड नहीं दिखा सका और न ही ट्रामाडोल की गोलियां रखने की परमिशन दिखा सका। जिस पर पुलिस ने उक्त दुकानदार पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

ड्रग विभाग द्वारा उस दौरान उक्त् दुकानदार को शोकॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन इसका जवाब भी दुकानदार नहीं दे सका। कुलविंद्र सिंह ने बताया कि कानून की उल्लंघना को देखते हुए दुकान का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में ड्रग विभाग द्वारा इसी तरह के करीब 9 दुकानदारों के लाइसैंस रद्द किए है।

#Licensescancelled #shops #raid #law #ban #violated #amritsar #news #medical #shop #punjab #government


 

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.