
Chandigarh News: चंडीगढ़ ज़िला अदालत की स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में एक अहम फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पाए गए 84 साल के बुज़ुर्ग को 5 साल की सख़्त क़ैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
10 साल की बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ का मामला
यह मामला चंडीगढ़ के एक इलाके का है, जहाँ 10 साल की बच्ची से शारीरिक छेड़छा की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ अदालत में चालान पेश किया।
इस मामले की सुनवाई ज़िला अदालत की स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयानों और अन्य दस्तावेज़ों की जाँच की। इनके आधार पर अदालत ने 84 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराया।
आरोपी को 5 साल की कठोर कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल की सख़्त क़ैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। कोर्ट के इस फ़ैसले को बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में एक कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
यह मामला नवंबर 2024 का है, जब एक महिला ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि नवंबर 2024 में उसकी बेटी एक दुकान पर दूध और ब्रेड लेने गई थी। दुकानदार ने चाॅकलेट देने के बहाने उनकी बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ की। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।
