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सरकार को सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं: केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा

 

Sonam Wangchuk News: केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आगे के इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह साफ किया कि यह ट्रांसफर तभी होना चाहिए जब डॉक्टर उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की मंज़ूरी दें, न कि वांगचुक की अपनी मर्ज़ी से। यह बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की अपील पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें उन्होंने कोर्ट के पहले के आदेश को चुनौती दी थी।

केंद्र का कहना है कि छुट्टी देने का फ़ैसला डॉक्टर करें

दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है। “अगर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट किया जाता है, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्हें मेदांता के डॉक्टरों की सलाह पर ही अस्पताल से छुट्टी मिलनी चाहिए, न कि उनकी अपनी इच्छा से।”

केंद्र का कहना था कि वांगचुक की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला पूरी तरह से मेडिकल राय के आधार पर लिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने वांगचुक के आस-पास मौजूद कुछ लोगों की भूमिका पर भी चिंता जताई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुछ लोग एक्टिविस्ट की मेडिकल हालत को नज़रअंदाज़ करके उन्हें अस्पताल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। SG ने कहा, “उनके आस-पास के लोग उनकी सेहत की परवाह किए बिना उन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दोपहर 2:30 बजे अपना आदेश सुनाएगा। उम्मीद है कि कोर्ट यह तय करेगा कि क्या वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है और किन शर्तों पर।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का रुख किया। उन्होंने सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अधिकारियों को वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। डिवीज़न बेंच अब ट्रांसफर की मंज़ूरी मांगने वाली अपील पर सुनवाई कर रही है।

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