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फिरोज़पुर में सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश; चार ग्लॉक पिस्तौल समेत दो आरोपी काबू


चंडीगढ़/फिरोज़पुर:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में फिरोज़पुर पुलिस ने सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के दो सदस्यों को चार 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, चार मैगज़ीन और चार ज़िंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार कर इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी निवासी गांव रुहेला हाजी, फिरोज़पुर और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी जलालाबाद, फाजिल्का के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से हथियार बरामद करने के साथ ही उनका हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल (पी बी 05 ए के9761) भी जब्त किया, जिस पर वे सवार थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि आरोपी विक्रमजीत सिंह के पाकिस्तान-आधारित अवैध हथियार तस्कर से सीधे संपर्क थे। उन्होंने कहा कि विक्रमजीत ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि वह अपने पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देशों पर स्थानीय संपर्कों को हथियार सप्लाई करता था।

डीजीपी ने आगे बताया कि विक्रमजीत की गिरफ्तारी से सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले इसी नेटवर्क द्वारा भेजी गई ए के -47 असॉल्ट राइफल की बरामदगी से जुड़ा एक पुराना मामला भी सुलझाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के अन्य कड़ियों की पहचान के लिए जांच जारी है।

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) फिरोज़पुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने बस्ती बूटा वाला क्षेत्र से दोनों आरोपियों को दो ग्लॉक पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर बाद में दो और ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गईं।

एसएसपी सिद्धू ने बताया कि जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पूरी सप्लाई चेन — जिसमें विदेशी हैंडलर और स्थानीय सहयोगी शामिल हैं — का खुलासा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां एवं बरामदगियां संभव हैं।

इस संबंध में थाना सदर ज़ीरा, फिरोज़पुर में एफआईआर नंबर 177, दिनांक 8.11.2025 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


 

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