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प्रताप बाजवा को हाईकोर्ट से राहत, 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक


प्रताप सिंह बाजवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बाजवा की गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

प्रताप सिंह बाजवा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। निरस्तीकरण हेतु याचिका दायर की गई। इस याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस बीच, अदालत ने बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने बाजवा पर मीडिया में कोई भी बयान देने पर रोक लगा दी है।

प्रताप सिंह बाजवा के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने जो बयान दिया वह एक अखबार में प्रकाशित समाचार पर आधारित था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 22 अप्रैल को होगी।


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