मोहाली जिला अदालत ने सोमवार को विक्की मिड्दुखेड़ा हत्याकांड के तीन आरोपियों को सजा का ऐलान किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद गैंगस्टर अजय लेफ्टी, सज्जन भोलू और अनिल लाठ को धारा 302, 34, 482 और आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हालांकि, सबूतों के अभाव में अदालत ने हत्या की
साजिश रचने के आरोपी गैंगस्टर भूपिंदर सिंह उर्फ भूपी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी को बरी कर दिया।

