पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने विज्ञापनों पर किए गए खर्च की जानकारी अभी तक नहीं दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के वित्त सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसलिए कोर्ट ने वित्त सचिव से कहा कि 30 जनवरी तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को योजना का पैसा जारी न करने के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को पंजाब सरकार से पूछा था कि दिसंबर से अब तक विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया। 2021 से सितंबर 2024 तक मंत्रियों/ विधायकों के नए वाहनों और उनके घरों के नवीनीकरण पर कितना खर्च किया गया और मुफ्त बिजली और आटा-दाल योजना पर कितना खर्च किया जा रहा है।
पंजाब सरकार द्वारा इस मामले में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर 30 जनवरी तक हाईकोर्ट को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

