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सीमा पार से चल रहे तस्करी नेटवर्कों का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, 10 किलो हेरोइन और 10 पिस्तौल बरामद

 

— गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे: डीजीपी गौरव यादव

— आरोपी अपने हैंडलरों के निर्देश पर सीमा पार से अवैध हथियार और नशीले पदार्थ मंगवाकर आगे सप्लाई करते थे: आईजीपी गुरप्रीत भुल्लर

चंडीगढ़/अमृतसर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत सीमा पार से चल रहे हथियार और नशा तस्करी नेटवर्कों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो अलग-अलग नेटवर्कों का पर्दाफाश कर चार व्यक्तियों को 10 किलोग्राम हेरोइन और 10 अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजनप्रीत सिंह निवासी गल्लूवाल; विजय निवासी राजाताल कॉलोनी, घरिंडा; पारसदीप सिंह उर्फ बिल्ला निवासी कंबोआ और गुरमुख सिंह उर्फ बोदी निवासी काहनगढ़, अटारी के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों के तार कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हुए हैं, जो अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। उन्होंने बताया कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और नेटवर्क के पिछले तथा आगे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), बॉर्डर रेंज, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पहले ऑपरेशन के दौरान अवैध हथियारों की सप्लाई संबंधी पुख्ता सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए थाना घरिंडा की पुलिस पार्टी ने राजनप्रीत सिंह और विजय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 अवैध पिस्तौल बरामद किए।

आईजीपी ने आगे बताया कि दूसरे ऑपरेशन में सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी नेटवर्क के संबंध में मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर थाना घरिंडा की टीमों ने पारसदीप सिंह उर्फ बिल्ला और गुरमुख सिंह उर्फ बोदी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि आरोपी पारसदीप एक कुख्यात नशा तस्कर है, जो क्षेत्र में ड्रग कार्टेल चला रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर ग्रामीण, कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि इस संबंध में थाना घरिंडा (अमृतसर ग्रामीण) में दो अलग-अलग केस —आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दिनांक 27.09.2026 को एफआईआर नंबर 422 तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दिनांक 28.09.2026 को एफआईआर नंबर 423 दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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