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RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया ₹63.6 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला?

 

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि नियामकीय मानकों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन में कमी पाए जाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था और इसके बाद उसे नोटिस जारी किया गया।

बैंक से मिले जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि कुछ ऋण खातों में बैंक ने तय ब्याज दर से अधिक ब्याज वसूला। इसके अलावा, बैंक ने कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को निर्धारित समयसीमा के भीतर ‘सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री’ पर अपलोड भी नहीं किया था। आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी केवाईसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी खातों के जोखिम वर्गीकरण की छह महीने में एक बार समीक्षा करने की प्रणाली लागू करने में विफल रही। इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाए गए हैं और इनका उद्देश्य संबंधित संस्थाओं और उनके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है।

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