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आईएसआई की सहायता प्राप्त हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश; ए के -47 राइफल समेत चार हथियारों के साथ दो आरोपी अमृतसर से काबू

 

  • माड्यूल कट्टरपंथी गतिविधियों और भारत-विरोधी तथा पुलिस-विरोधी बयानों को फैलाने में शामिल था: डीजीपी गौरव यादव
  • विदेशी हैंडलरों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रास्तों से भेजी गई थी हथियारों की खेप: एसएसपी सुहेल कासिम मीर

चंडीगढ़/अमृतसर:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आईएसआई की सहायता प्राप्त सीमा-पार से हथियारों की तस्करी करने वाले और आतंकवादी माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के पास से चार अत्याधुनिक हथियार, जिनमें दो मैगज़ीन और 36 जिंदा कारतूस समेत ए के -47 राइफल शामिल है, बरामद किए हैं। यह जानकारी आज यहां निदेशक जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी ) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरसेवक सिंह उर्फ सूरज निवासी नई आबादी, अटारी, अमृतसर और अमरजीत सिंह उर्फ रोहित निवासी सुभाष रोड छेहरटा, अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से ए के -47 राइफल बरामद करने के अलावा तीन अत्याधुनिक 9एमएम ग्लोक पिस्टल भी बरामद किए हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार उक्त आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि यह माड्यूल कट्टरपंथी गतिविधियों और भारत-विरोधी तथा पुलिस-विरोधी बयानों को फैलाने जैसी गतिविधियों में भी शामिल था।

डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए इस मामले में पिछले-पिछले संबंधों की जांच की जा रही है।

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण सुहेल कासिम मीर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना घरिंडा की टीमों ने गांव मुहावा से दो संदेहियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियारों की खेप, जिसमें ए के -47 समेत गोलियाँ और तीन ग्लोक पिस्टल शामिल हैं, बरामद की।

एसएसपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हथियारों की यह खेप पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से माड्यूल के विदेशी हैंडलरों द्वारा पाकिस्तान के रास्तों से भेजी गई थी।

इस संबंध में थाना घरिंडा में आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(1)(ए), 25(6), 25(7), 25(8) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकू) एक्ट (यूएपीए) की धाराओं 13, 16, 18 के तहत एफ.आर.आई.संख्या 80 दिनांक 12.03.2026 दर्ज की गई है।

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