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पंजाब में ‘गन कल्चर’ पर DGP का डिजिटल हंटर: अब खुफिया एजेंसियां खंगालेंगी कुंडली

 

लुधियाना : पंजाब में गन कल्चर और हथियारों के बढ़ते क्रेज पर लगाम लगाने के लिए पंजाब पुलिस ने अब अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। राज्य में अपराधों पर अंकुश लगाने और हथियारों के सरेआम प्रदर्शन (शो-ऑफ) को खत्म करने के उद्देश्य से डीजीपी गौरव यादव ने नए और बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस का यह एक्शन उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो शौक या टशन के लिए हथियार रखने की ताक में रहते हैं। पुलिस विभाग पहले ही सरकार को करीब 8,000 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भेजकर अपनी मंशा साफ कर चुका है।

सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मिलेगा लाइसेंस, सिफारिशी दौर हुआ खत्म
नए नियमों के मुताबिक, अब पुलिस अधिकारी आर्म्स लाइसेंस तभी जारी करेंगे जब आवेदक की जान को वास्तविक खतरा साबित होगा। बिना किसी ठोस और वाजिब कारण के अब लाइसेंस मिलना नामुमकिन होगा। अब तक जो लोग अपनी पहुंच या रसूख के दम पर सामान्य अधिकारियों से सिफारिश करवाकर लाइसेंस हासिल कर लेते थे, उनके लिए अब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। डीजीपी के निर्देशों के बाद अब लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सख्त बनाया जा रहा है।

इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी ‘बंदूक’
पुलिस विभाग ने इस प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव किया है। अब हथियार का लाइसेंस लेने के लिए न केवल स्थानीय पुलिस की जांच होगी, बल्कि इंटेलीजेंस विंग की रिपोर्ट लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी आवेदक आसानी से जांच को प्रभावित न कर सके और उसकी पूरी कुंडली खंगाली जा सके। इंटेलीजेंस अधिकारियों की मुहर लगने के बाद ही फाइल आगे बढ़ेगी।

सीमित होंगे लाइसेंसी हथियार, डिप्टी कमिश्नरों को भी निर्देश जारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अब हथियारों की संख्या को सीमित किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हथियार केवल उन्हीं हाथों में हों जिन्हें इसकी सच में सुरक्षा के लिहाज से जरूरत है। इस सख्ती के बाद अब पंजाब में हथियारों के जरिए धौंस जमाने वालों पर नकेल कसना तय माना जा रहा है।

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