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बिक्रम मजीठिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या आया फैसला, पढ़ें…

 

पंजाब डेस्कः सुप्रीम कोर्ट में आज शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।

वहीं दूसरी ओर मजीठिया के वकील ने अंतरिम जमानत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करेगी।गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग द्वारा बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। 25 जून को उन्हें अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर मोहाली लाया गया था।

26 जून को मोहाली की अदालत में पेश कर उन्हें सात दिन के विजिलेंस रिमांड पर लिया गया था। इस रिमांड के दौरान उनसे मजीठा और शिमला में भी पूछताछ की गई, जिसके बाद अदालत ने उन्हें नाभा की न्यू जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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