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तलाक दिए बिना शख्स ने की दूसरी शादी, हाईकोर्ट ने जेल भेजने के साथ लगाया जुर्माना


चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दूसरी शादी करने के जुर्म में 3 महीने की साधारण कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि व्यक्ति की पहली पत्नी की तलाक के खिलाफ अपील अभी भी लंबित है।

कोर्ट ने युवक को 15 दिन के भीतर यमुनानगर के सीजेएम के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जस्टिस अलका सरीन ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत पहली पत्नी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने पति की माफी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने जानबूझकर हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया है। पति का कृत्य और आचरण सही नहीं है, समय को पीछे नहीं लाया जा सकता और इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

2012 में हुई थी दोनों की शादी

बता दें कि इनका विवाह 2012 में हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पति की याचिका पर पारिवारिक न्यायालय ने 2020 में उनका विवाह विच्छेद कर दिया। इसके बाद पत्नी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 13 अगस्त, 2020 को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने तलाक के आदेश पर रोक लगा दी। उसने जनवरी 2021 में दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पत्नी ने अदालत की अवमानना की याचिका दायर की।


 

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