नेशनल डेस्क। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) आधार से लिंक नहीं किया है तो सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी नहीं हुई तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।
PAN कार्ड निष्क्रिय होने के गंभीर परिणाम
पैन कार्ड आज हर व्यक्ति की आर्थिक पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके निष्क्रिय होते ही आप कई ज़रूरी वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट खोलना या किसी बड़ी रकम का लेन-देन करना संभव नहीं होगा। निवेश (Investment) से जुड़ी कई सेवाओं और डीमैट अकाउंट के उपयोग में बाधा आएगी।
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वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ।
ऑप्शन चुनें: होमपेज पर बाईं ओर नीचे दिए गए “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
विवरण दर्ज करें: अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
शुल्क का भुगतान: स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ₹1000 रुपये के अनिवार्य शुल्क का भुगतान करें।
रिक्वेस्ट सबमिट करें: भुगतान के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपकी लिंकिंग की रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी।
अपना पैन और आधार नंबर डालें।
सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।
सुधार: अगर कोई गलती है तो पहले UIDAI या पैन पोर्टल पर उसे तुरंत ठीक करवाएं।
समय-सीमा: 31 दिसंबर 2025 की अंतिम समय-सीमा को नज़रअंदाज़ न करें।
