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Mohali Breaking News : मजीठिया की बैरक बदलने संबंधी सुनवाई 5 को होगी

Mohali Breaking News, मोहाली : आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जेल में बंद शिअद के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल मजीठिया ने जेल में कुछ सुविधाएं मांगी थी और अपनी बैरक बदलने की भी मांग की थी। इसी के चलते शनिवार को मजीठिया की नाभा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। जिसके बाद यह फैसला किया गया कि मजीठिया की बैरक बदलने संबंधी याचिका पर पांच अगस्त मंगलवार को सुनवाई होगी।

इसके साथ ही मजीठिया की न्यायिक हिरासत को अदालत ने 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत की अवधि पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई कर उन्हें आगे की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर 14 अगस्त को भी मजीठिया की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली के तहत ही करवाई जाएगी।

गौरतलब है कि बिक्रम सिंह मजीठिया इस समय आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक गंभीर मामले में नाभा जेल में बंद हैं। इस प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया मोहाली स्थित विशेष अदालत में चल रही है। मजीठिया की ओर से उनकी बैरक को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी। उसी को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। अदालत अब 5 अगस्त को इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है।

मजीठिया से संबंधित गिल्को के दफ्तरों पर छापेमारी

बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध पंजाब विजीलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन फ्लाइंग स्क्वाड, एसएएस नगर में दर्ज एफआईआर के आधार पर विजीलेंस ब्यूरो, पंजाब ने शनिवार, को गिल्को डिवलेपर्स के साथ जुड़ी तीन जायदादों पर छापेमारी और तलाशी ली। तलाशी के दौरान ब्यूरो ने गिल्को डिवलेपर्स और बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ जुड़ी इकाईयों के बीच करोड़ों के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के विवरणों का खुलासा किया है। इस संबंध में आगे जांच जारी है।

पूछताछ में हुआ था लेनदेन का खुलासा

यह खुलासा करते हुए राज्य विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब और चंडीगढ़ में तलाशी ली गई। उन्होंने आगे कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गिल्को डिवलेपर्स और कुछ इकाईयों के बीच कुछ संदिग्ध वित्तीय संबंध और लेन-देन सामने आए थे। इनकी बारीकि सी जांच की गई। इन लेन-देन की और गहराई से जांच करने और संबंधित सबूत इकठ्ठा करने के लिए, विजीलेंस ब्यूरो ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार यह तलाशियां ली हैं।

 

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