सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयुक्त ने आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि इन तीनों नगर परिषदों के चुनाव 10 मार्च तक करा लिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इसके खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर सकता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार को पंजाब के नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव कराने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने तरनतारन तलवारा और डेरा बाबा नानक नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाए।
इसके खिलाफ अधिवक्ता भीष्म किंगर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्होंने हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है।
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आज जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज जब राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि 10 मार्च तक चुनाव हो जायेंगे तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग के आदेश का सीधा उल्लंघन है। इसलिए हाईकोर्ट ने अब याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि वह चाहे तो पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

